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हरियाणा में 2 मार्च को 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के चुनाव

 हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार 4 फरवरी  को 7 नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों में 2 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा की. राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी. हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा, "चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे. घोषित सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव होंगे.

हरियाणा में 2 मार्च को 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों में चुनाव
इलेक्शन कमिशन ने बताया कि अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर चुनाव होगा. फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर नगर निगमों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा. जबकि पानीपत नगर निगम के लिए चुनाव 9 मार्च को होगा. उन्होंने आगे कहा कि जहां तक चार नगर परिषदों और समितियों में शामिल अंबाला सदर, पटौदी जाटोली मंडी, थानेसर और सिरसा, बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवान, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और चरखी दादरी नगर पालिकाओं में दो मार्च को मतदान होगा.

12 मार्च को होगी मतों की गिनती 
वहीं, चुनाव अधिकारी रादौर सिंह ने बताया कि मतदान 2 और 9 मार्च को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक होगा. मतों की गिनती 12 मार्च को होगी. इसी दिन नतीजे घोषित होंगे. नगर निगम के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो गया है. मतदाता सूचियों को आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है. चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 11 से 17 फरवरी के दौरान (पानीपत को छोड़कर) नामांकन दाखिल कर पाएंगे. 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी. 19 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख है.

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